Haryana One Time Settlement-2023 Scheme: हरियाणा सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए ‘एकमुश्त कर निपटान योजना’ शुरू की

Haryana One Time Settlement-2023 Scheme

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट-2023 (ओटीएस) योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक चालू रहेगी और इस अवधि के दौरान व्यवसायों को ओटीएस-2023 योजना के तहत प्री-जीएसटी कर देनदारियों का निपटान करने का अवसर मिलेगा। जीएसटी से पहले प्रभावी सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों के लिए ब्याज और दंड से छूट के साथ करों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री. दुष्यन्त सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के कल्याण के लिए यह नई योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री श्री. मनोहर लाल ने बकाया कर राशि के मामलों में व्यापारियों को एकमुश्त छूट देने की योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की, उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। छोटा राज्य होने के बावजूद, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और करदाताओं के सहयोग के कारण कर संग्रह के मामले में हरियाणा देश के पहले पांच राज्यों में से एक है।

Benefits

इस योजना के तहत, कर राशि को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसकी शुरुआत बिना विवाद वाले मामलों के लिए निर्विवाद शुल्क श्रेणी से होती है। इस श्रेणी में करदाताओं को 100% राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें कोई जुर्माना या ब्याज नहीं होगा।

50 लाख रुपये से कम के विवादित करों के लिए, करदाताओं को बकाया राशि का 30% भुगतान करना होगा। 50 लाख रुपये से अधिक के विवादित करों के लिए, उन्हें 50% का भुगतान करना होगा।

तीसरी श्रेणी विभाग द्वारा मूल्यांकन किए गए निर्विवाद करों पर लागू होती है जहां कोई अपील नहीं की गई थी। यदि राशि 50 लाख रुपये से कम है तो करदाताओं को 40% और 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 60% का भुगतान करना होगा। यह श्रेणी जुर्माने और ब्याज से भी राहत देती है।

चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशियाँ शामिल हैं। यहां, सरकार ने राशि में छूट दी है, जिससे करदाताओं को कुल का केवल 30% भुगतान करना होगा।टैक्स राहत की पेशकश करते हुए, ओटीएस योजना आसान किस्त विकल्प भी प्रदान करती है। 10 लाख रुपये से कम बकाया राशि वाले करदाताओं को 30 मार्च से पहले पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की राशि का भुगतान 52% की दो किस्तों में किया जा सकता है। यदि बकाया 25 लाख रुपये से अधिक है, तो भुगतान तीन किस्तों में किया जा सकता है: पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतिम 90 दिनों में 30%।

For More Information: https://khbrinsider.com/haryana-government-jobs/

Leave a Comment