Dera Sacha Chauda Chief Gurmeet Ram Rahim Singh: रहीम सिंह को 50 दिन की पैरोल मिली।

Dera Sacha Chauda Chief Gurmeet Ram Rahim Singh

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 50 दिन की और पैरोल दी गई है। वह सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, दोहरे बलात्कार के लिए 20 साल की सजा और हत्या के लिए दो आजीवन कारावास की सजा, सुनारिया जेल, रोहतक में काट रहा है।

पिछले साल ही उन्हें तीन बार पैरोल दी गई थी, जो कुल मिलाकर 91 दिनों की थी। नवंबर (21 दिन), जुलाई (30 दिन) और जनवरी (40 दिन) में उनकी रिहाई का श्रेय पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती समारोह में भाग लेने को दिया गया।

उन्हें अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने दो महिलाओं के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था। 2017 में अपनी सजा के बाद से वह पहले ही 184 दिन जेल से बाहर बिता चुके हैं और यह आठवीं बार होगा, जब वह पैरोल पर बाहर आएंगे।

उनकी पैरोल को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पैरोल, यदि उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो यह व्यक्ति का अधिकार है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, खट्टर ने कहा, “मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि राम रहीम को पैरोल मिल गई है. लेकिन अगर मिली है तो सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही मिली होगी और यह उनका अधिकार है. मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा.”

photo credit telegraph india
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हरियाणा के पैरोल नियम

हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम के तहत, एक दोषी विभिन्न व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और अन्य कारणों से एक वर्ष में 90 दिनों के लिए अस्थायी रिहाई का लाभ उठा सकता है।

एक दोषी दो साल की कैद की सजा काटने के बाद सालाना तीन सप्ताह के लिए छुट्टी का हकदार है और इस अवधि को जेल की सजा के रूप में माना जाता है। पैरोल के मामले में, एक दोषी एक साल की कैद के बाद सालाना 42 दिनों के लिए पैरोल का हकदार होता है, हालांकि दोषी को यह अवधि जेल में काटनी पड़ती है।

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